संसदीय प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ संसदीय शब्दावली को समझना अति आवश्यक हैं। इन शब्दावलीयों को समझने की लिए आज का आर्टिक्ल प्रतियोगिता परीक्षा को मध्य नजर रखते हुए तैयार किया गया हैं। जिसमे हम आज अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) को चर्चा का विषय बनाते हुए पढ़ेंगे। नमस्कार मैं हूँ विनय चलिए कुछ नया सीखते हैं।
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अविश्वास प्रस्ताव(No Confidence Motion)
भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त होता है। जिस समय लोकसभा मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करती है इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद में सदन का विश्वास सिद्ध करने के लिए नियमों में अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोजन किया गया है। नियमों अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सदन की दैनिक कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण देने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित करना स्पीकर का अधिकार है कि कोई प्रस्ताव ठीक है अथवा नहीं। यदि स्पीकर महसूस करता है कि प्रस्ताव ठीक है तो वह प्रस्ताव सदन में पढ़ देता है। यदि लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रस्ताव को अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर बहस हो जानी चाहिए। बहस का समय प्राय कार्य मंत्रणा समिति के परामर्श से निश्चित किया जाता है। यदि सरकार चाहे तो बहस तुरंत भी कराई जा सकती है।जब सदस्य प्रस्ताव पर बोल सकते हैं तो प्रधानमंत्री उनके द्वारा सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर देता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार है। बहस समाप्त होने के पश्चात स्पीकर प्रस्ताव पर सदन में मतदान कराता है। यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सरकार सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है।Also Read :
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