संसदीय प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ संसदीय शब्दावली को समझना अति आवश्यक हैं। इन शब्दावलीयों को समझने की लिए आज का आर्टिक्ल प्रतियोगिता परीक्षा को मध्य नजर रखते हुए तैयार किया गया हैं। जिसमे हम आज अल्पकालीन चर्चा | Short Duration Discussion को चर्चा का विषय बनाते हुए पढ़ेंगे। नमस्कार मैं हूँ विनय चलिए कुछ नया सीखते हैं।
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अल्पकालीन चर्चा (Short Duration Discussion)
गैर सरकारी सदस्यों को भी सार्वजनिक महत्व के मामलों को सदन में उठाने का अधिकार है। इस प्रकार के मामले को सदन में उठाने के लिए नोटिस कम-से-कम तीन संसद सदस्यों द्वारा दिया जाना आवश्यक है।यदि स्पीकर संतुष्ट हो कि मामला पर्याप्त मात्रा में महत्वपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द सदन में उठाया जाना चाहिए तो वह इसकी अनुमति दे सकता। बहस के लिए तिथि का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की सिफारिश पर किया जाता है। निर्धारित तिथि को प्रथम सदस्य जिसके नाम में यह विषय लाया गया है को स्पीकर आमंत्रित करता है एक संक्षिप्त वक्तव्य दे। इसके पश्चात मंत्री उसका संक्षिप्त में उत्तर देता है। इसके पश्चात अन्य सदस्य बहस में भाग लेते हैं। स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वह सदस्य जिसने बहस प्रारंभ की थी बहस का उत्तर नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त इस पर कोई मतदान नहीं होता।Also Read :
प्रश्नकाल (Question Hour)
शून्यकाल (Zero Hour)
व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न (Point Of Order)
निंदा प्रस्ताव (Censure Motion)
अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion)
गिलोटिन (Guillotine)
कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)
ध्यानाकर्षण नोटिस (Calling Attention Notice )
स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)
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